रांची, सितम्बर 28 -- रांची। विशेष संवाददाता झारखंड हाईकोर्ट ने मैट्रिक/इंटर प्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षकों की वेतन विसंगति से जुड़े मामले में दुमका जिले के 44 शिक्षकों को राहत दी है। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने शिक्षकों की याचिका का निष्पादन करते हुए राज्य सरकार को पूर्व में दिए गए हाईकोर्ट के फैसले के अनुरूप उन्हें लाभ देने का निर्देश दिया है। अदालत ने संबंधित लाभ आठ सप्ताह के भीतर देने को कहा है। प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता अभिजीत कुमार सिंह ने पक्ष रखा।

याचिकाकर्ताओं की मांग याचिकाकर्ताओं ने छठे वेतन पुनरीक्षण के तहत एक जनवरी 2006 से 16,290 रुपये का न्यूनतम एंट्री पे निर्धारित करने की मांग की थी। इसके आधार पर वेतन का पुनर्निर्धारण, बकाया वेतन तथा अन्य परिणामी लाभ देने का भी आग्रह किया गया था। शिक्षकों का कहना था कि वे वर्ष 2006 से पह...