आगरा, अगस्त 9 -- दुकानदार से गाली-गलौज, लूटपाट और परिवार को फर्जी एनकाउंटर की धमकी देने के आरोप में अदालत ने तत्कालीन उपनिरीक्षक (एसआई) राजेश साहू के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश की अदालत ने प्रथम दृष्टया लूट का मामला मानते हुए आरोपी दरोगा के खिलाफ धारा 392 के तहत उन्हें तलब किया है।अदालत में दाखिल परिवाद के अनुसार, घटना चार जून 2023 की दोपहर करीब 1. 30 बजे की है। पीड़ित उदयभान सिंह ऑटो पार्ट्स की दुकान पर बैठे थे। आरोप है कि तत्कालीन एसआई राजेश साहू चार पुलिसकर्मियों के साथ सादे कपड़ों में निजी वाहन से पहुंचे और उन्हें जबरन थाने चलने को कहा। पीड़ित के जमीन संबंधी विवाद का मामला न्यायालय में विचाराधीन होने की बात कहने पर दरोगा ने पुलिसकर्मियों से उसकी जेब में रखा सामान लूटने को कहा। आरोप है कि पुलिसकर्मियों...