आजमगढ़, अक्टूबर 2 -- आजमगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। मिठाई के दुकानदार अब आपको बासी और खराब मिठाइयां नहीं बेच पाएंगे। ग्राहकों के दुकान पर जाने के बाद वह खुद बताएंगे कि आप कब तक मिठाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। दुकान में बिक्री के लिए प्रदर्शित या भंडारित मिठाइयों पर उन्हें 'यूज बाई डेट' (अवसान तिथि) अंकित करना अनिवार्य होगा। 15 अक्तूबर से यह नया नियम पूरे प्रदेश में लागू होने जा रहा है। इसके लिए शासन की तरफ से खाद्य सुरक्षा विभाग को पत्र जारी किया गया है। अब विभाग की तरफ से खुली मिठाइयों की बिक्री करने वाले दुकानदारों और बड़ी दुकानों को इसके निर्देश जारी किए जा रहे हैं। आमतौर पर मिठाई के उपभोग की तिथि उसकी प्रकृति के अनुसार एक दिन से लेकर एक महीने होती है। अब तक पैक्ड मिठाइयों में एक्सपायरी डेट अंकित किया जाना अनिवार्य है, लेकिन खुली मिठाइयों के...