शामली, मई 1 -- भुगतान के बावजूद दुकानदार को समय से कपड़े की बिल्टी न भेजने एवं झूठे वादे करते रहने पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने दिल्ली की एक फर्म पवन टेक्सटाइल पर 78,440 रुपए का जुर्माना किया है। इसके साथ ही अनुचित व्यवहार पर 25 हजार रुपये का अर्थदड़ राजकीय कोष में जमा कराने के आदेश दिए है। शहर के मोहल्ला नया बाजार निवासी विपिन कुमार पुत्र स्व. जय भगवान ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में वाद दायर किया था। वाद के अनुसार पवन टेक्सटाइल, 4 मोरो मार्केट, जोगियान, नई सड़क, दिल्ली से दुकान की बिक्री हेतु कपड़ा खरीदते हैं जोकि उक्त दुकान से ट्रांसपोर्ट द्वारा शामली भेजा जाता है। यह भी पढ़ें- SUV की टॉप स्पीड 1 सेकंड निकली कम, कोर्ट ने कंपनी को Rs.1.65 करोड़ लौटाने का दिया आदेश विपक्षी बिल्टी चार्ज अर्थात सेवा-कर प्राप्त कर ग्राहक क...