रायबरेली, मार्च 28 -- गोंडा, विधि संवाददाता। अपर सत्र न्याधीश नम्रता अग्रवाल ने पेचकस घोंपकर दुकानदार युवक की हत्या करने के जुर्म में दो दोषियों को उम्रकैद व अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की अदायगी न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अवनीश द्विवेदी के अनुसार वादी मुकदमा सूर्य कुमार शुक्ला पुत्र शिव प्रसाद शुक्ल निवासी पतिसा पोस्ट बासगांव, थाना करनैल गंज जिला गोण्डा द्वारा इस आशय की लिखित तहरीर थाना उमरीबेगमगंज जिला गोण्डा में प्रस्तुत की गयी थी। इसके मुताबिक एक फरवरी 2023 को वादी का लड़का सुनील शुक्ला उम्र करीब 22 वर्ष व साथ में परमचन्द्र तिवारी उर्फ लल्लन पुत्र रामदेव निवासी ग्राम धमरैया तिवारी पुरवा थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा के साथ बालपुर बाजार से अपनी दुकान बन्द करके दोनों लोग मोटर साइकिल से खमरौनी में राम...