नोएडा, जून 20 -- ग्रेटर नोएडा, ब्रिजेश कुमार। ग्रेनो वेस्ट के जलपुरा गांव में दहेज के लिए विवाहिता दीपिका नागर की हत्या के मामले में ससुराल पक्ष को अदालत से शनिवार को बड़ा झटका लगा। न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार प्रथम की अदालत ने दीपिका की ननद की जमानत याचिका खारिज कर दी। एडीजीसी धर्मेंद्र जयंत ने बताया कि सेक्टर ईकोटेक-3 थाने में दीपिका के पिता संजय ने मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्होंने अपनी बेटी दीपिका की शादी 11 दिसंबर 2024 को जलपुरा निवासी रितिक के साथ की थी। शादी के बाद ही ससुराल पक्ष के लोग अतिरिक्त दहेज में फॉर्च्यूनर कार और 50 लाख रुपये की मांग करने लगे थे। 17 मई 2026 को दीपिका ने अपने पिता को फोन कर बताया था कि उसके ससुराल वाले उसके साथ मारपीट कर रहे हैं। उसी रात परिजनों को सूचना मिली कि दीपिका ...