बुलंदशहर, अगस्त 31 -- कोतवाली खुर्जा नगर की बुर्ज उस्मान खां मोहल्ला निवासी दीपक की हत्या के तीन दोषियों को अपर सत्र न्यायाधीश दिलीप कुमार सचान ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड की 50 प्रतिशत धनराशि प्रतिकर के रूप में मृतक की मां आशा को देने के आदेश दिए हैं। खुर्जा के बुर्ज उस्मान खां मोहल्ला निवासी महेश चंद्र ने 22 जनवरी 2021 को पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि वह बुर्ज चौराहे पर चाट की दुकान लगाते हैं। जिनके साथ उनका पोता पोता दीपक (21 वर्ष) भी रहता था। 21 जनवरी को दीपक अपने मोहल्ले में रहने वाले देव के साथ गया था, लेकिन देर रात तक वापस नहीं आया। अगले दिन 22 जनवरी को दीपक का शव नेहरूपुर चुंगी पर स्थित खाली प्लॉट में मिला। दादा महेश चंद्र ने मृतक दीपक के दोस्त महेश और उसके सा​थियों पर गोली मारकर हत्या करने के आरोप...