कानपुर, सितम्बर 29 -- कानपुर। तेल और आटा पिसाई कारखाने में एक हाथ गंवा चुके श्रमिक को पांच साल बाद न्याय मिला। अपर श्रमायुक्त ने प्रकरण की सुनवाई करते हुए दिव्यांग हो चुके श्रमिक को नौ लाख 51 हजार 665 क्षतिपूर्ति के रूप में देने का आदेश जारी किया। दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी होने की तारीख से 12 प्रतिशत साधारण ब्याज भी देय होगा। सचेंडी के भिसार गांव निवासी ओंकार 16 जनवरी 2021 को कारखाने में काम करते समय हादसे का शिकार हो गया था, जिसमें ओंकार का दायां हाथ कंधे तक मशीन की चपेट में आ गया था। कोर्ट के समक्ष वकील सुखदेव मिश्र ने बताया कि मरणासन्न हालत में कारखाना मालिक ने ओंकार को निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया। 10 हजार रुपये इलाज के लिए जमा कर निकल गए। इसके बाद ओंकार को हैलट अस्पताल में परिजनों ने भर्ती कराया। बेटे का हाथ बचाने के लिए परिजनों...