गाज़ियाबाद, मार्च 9 -- गाजियाबाद। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांगजन शादी विवाह योजना में आवेदन शुरू हो गए हैं। इसके लिए 31 मार्च तक आवेदन किए जाने हैं। जिला दिव्यांगजन अधिकारी अंशुल चौहान ने बताया कि योजना में उत्तर प्रदेश के नागरिक ही आवेदन कर सकते हैं। योजना में सरकार द्वारा दंपत्ति में युवक के दिव्यांग होने पर 15 हजार रुपये, वहीं युवती के दिव्यांग होने पर 20 हजार और दोनों के दिव्यांग होने पर 35 हजार रुपये की राशि दी जाएगी। शादी के समय वधू की न्यूनतम आयु 18 तो वहीं वर की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। आवेदन करने के लिए दिव्यांगता प्रमाणपत्र, आधार, आय, जाति प्रमाण पत्र के साथ बैंक खाते की पासबुक होना अनिवार्य है। योजना में आवेदन करने के लिए विभाग में आकर या ऑनलाइन विभाग की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
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