दिव्यांग बच्चों के पुनर्वास केंद्रों की जानकारी दे केंद्र
नई दिल्ली, अक्टूबर 8 -- सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पूरे भारत में दिव्यांग बच्चों के लिए पुनर्वास केंद्रों के नियमन, मानकों और निगरानी के तरीकों के बारे में राज्य-वार जानकारी मांगी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने केंद्र से कहा कि वह सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कानूनी ढांचे को लागू करने, रेगुलेटरी बॉडी बनाने और ऐसी सुविधाओं की निगरानी के बारे में जरूरी डेटा इकट्ठा करे और हलफनामे के जरिए इसे रिकॉर्ड पर रखे। इस मामले में पेश हुए वकील राहुल बजाज ने 'राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट, 2016' और 'मेंटल हेल्थकेयर एक्ट, 2017' के तहत कानूनी नियमों के पालन में बड़ी कमियों की ओर इशारा किया। यह भी पढ़ें- रेप पीड़िता अनाथ-दिव्यांग किशोरी को राहत, 26 हफ्ते के गर्भ को गिराने को...
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