उरई, नवम्बर 30 -- उरई। दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांगजन शादी विवाह पुरस्कार योजना के तहत दिव्यांग दंपत्ति को 35 हजार की एकमुश्त सहायता प्रदान की जाएगी। योजना का लाभ लेने के लिए 40 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांगता होना जरूरी है। ऐसे दिव्यांग जिनका विवाह गत वित्तीय वर्ष एक अप्रैल 2024 के बाद एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में सम्पन्न हुआ हो वह इस योजना के तहत अपना आवेदन कर सकते हैं। ऐसे दम्पत्ति जिनमें केवल वर दिव्यांग हो तो उनको 15 हजार की प्रोत्साहन राशि तथा ऐसे दिव्यांग दम्पत्ति जिनमें केवल वधू दिव्यांग हो को 20 हजार की सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा ऐसे दम्पत्ति जिनमें पति पत्नी दोनों दिव्यांग हो तो 35 हजार की एकमुश्त पुरस्कार की राशि दोनों के संयुक्त खातो में भेजी जाएगी। ऐसे दिव्यांग जो उक्त योजना का लाभ लेना च...
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