रांची, मई 11 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में दिव्यांग आरक्षण का लाभ नहीं दिए जाने से संबंधित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) से जवाब तलब किया है। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने सोमवार को आयोग को शपथपत्र दाखिल कर यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया है कि दिव्यांग आरक्षण श्रेणी में चयनित अभ्यर्थियों की तुलना में याचिकाकर्ता वैष्णवी के प्राप्तांक अधिक हैं या कम। मामले की अगली सुनवाई 16 जून को होगी। प्रार्थी वैष्णवी की ओर से अदालत को बताया कि उन्होंने झारखंड सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लिया था और उनका दिव्यांगता प्रमाणपत्र निर्धारित नियमों के अनुरूप एवं वैध प्रारूप में था। इसके बावजूद उन्हें दिव्यांग आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया।

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