नई दिल्ली, मार्च 10 -- नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिव्यांग लोगों के लिए फिल्में देखने की सुविधा के मकसद से दिए गए सुझावों पर विचार करने को कहा है। उच्च न्यायालय ने इन सुझावों को लागू करने के निर्देश भी दिए हैं। जस्टिस पुरुषैन्द्र कुमार कौरव की पीठ ने राहुल बजाज द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए कई सुझाव सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय एवं केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) द्वारा योजना लागू करने से जुड़ी हैं। पीठ ने इन सुझावों को जल्द से जल्द लागू करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही पीठ ने कहा कि अगर कोई सुझाव लागू नहीं किया जा सकता है, तो संबंधित प्राधिकरण सक्षम अधिकारी के जरिए शपथपत्र दाखिल करें।

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