कौशाम्बी, जनवरी 31 -- दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्यरत इच्छुक पंजीकृत स्वैच्छिक संस्था/ट्रस्ट इस परियोजना संचालन के लिए निर्धारित आवेदन पत्र पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के बाद उन्हें संबंधित कार्यक्रम के तहत अनुदान मुहैया कराया जाएगा। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी विकास वर्मा ने अवगत कराया कि नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम-1995 एवं दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 के अधीन अनुदान की व्यवस्था है। इसमें पंजीकृत गैर सरकारी स्वैच्छिक संस्थाएं/ट्रस्ट द्वारा परियोजनाओं, कार्यक्रमों-अर्ली इंटरवेंशन सेंटर, डे केयर सेंटर/प्री-प्राइमरी स्कूल, प्राइमरी स्कूल स्तर के विशेष विद्यालयों का संचालन, जूनियर हाईस्कूल स्तर तक के विद्यालयों का संचालन, हाईस्कूल स्तर तक के विशेष विद्यालयों का संचालन, कौशल विकास (अधि...