कुशीनगर, नवम्बर 16 -- कुशीनगर। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी अभय पाण्डेय ने बताया कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा दुकान निर्माण और संचालन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। दुकान निर्माण के लिए 20 हजार की सहायता दी जाती है, जिसमें 15 हजार ऋण 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज और 5 हजार अनुदान शामिल है। दुकान संचालन के लिए 10 हजार की सहायता मिलेगी, जिसमें 7,500 ऋण तथा 2,500 अनुदान होगा। इस योजना का लाभ 40 प्रतिशत या अधिक दिव्यांगता वाले, उत्तर प्रदेश के मूल निवासी, 18 से 60 वर्ष आयु वर्ग के पात्र दिव्यांगजन उठा सकते हैं। आवेदक को आय प्रमाण, दिव्यांगता प्रमाणपत्र, फोटो, आधार कार्ड आदि दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन आवेदन वेबसाइट: http://divyangjandukan.upsdc.gov.in पर करें।
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