नई दिल्ली, सितम्बर 30 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि दिवाली में पर दिल्ली-एनसीआर में पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं होगा। शीर्ष अदालत ने कहा 'पटाखों पर हम न तो पूरी तरह से प्रतिबंध लगाएंगें और न ही 24 घंटे पटाखे जलाने की इजाजत देंगे।' यह भी पढ़ें- भावनाएं आहत हो जाएंगी, दिवाली पर पटाखों पर लगेगा बैन या मिलेगी इजाजत? SC ने कह दी बड़ी बातपटाखों को लेकर संतुलित रवैया जस्टिस एमएम सुंदरेश और पीबी वराले की पीठ ने यह टिप्पणी करते हुए पटाखे जलाने को लेकर संतुलित रवैया अपनाने की वकालत की। पीठ ने कहा कि वह पटाखे जलाने के लिए खास समय तय कर सकता है, लेकिन सिर्फ उन्हीं पटाखों के लिए जिनकी इजाजत है। शीर्ष अदालत ने कहा 'पटाखों के इस्तेमाल पर हम न तो पूरी तरह से प्रतिबंध लगाएंगें और न ही 24 घंटे पटाखे चलाने की इजाजत ...