नई दिल्ली, अक्टूबर 20 -- दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान नो मैपिंग और तार्किक विसंगतियों के कारण नोटिस पाने वाले मतदाता निर्वाचन आयोग की ओर से तय 12 दस्तावेजों के अलावा अन्य कोई दस्तावेज जमा कराकर भी नोटिसों का निस्तारण करा सकेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय का कहना है कि अगर उस दस्तावेज से आपत्ति का समाधान हो रहा है और निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) उससे संतुष्ट हैं तो वह दस्तावेज मान्य होगा। इसके आधार पर नोटिस का निस्तारण हो सकेगा। इस व्यवस्था से उन मतदाताओं को मदद मिल सकती है, जिन्हें निर्धारित दस्तावेजों की सूची में शामिल कोई प्रमाण जुटाने में परेशानी हो रही है, लेकिन उनके पास अपनी पात्रता की पुष्टि के लिए दूसरे वैध प्रमाण उपलब्ध हैं। हालांकि, दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय का कहना है कि केवल दस्तावेज...