नई दिल्ली, अक्टूबर 1 -- दिल्ली हाईकोर्ट का कहना है कि यदि एक बार आपत्तिजनक या भ्रामक कॉन्टेंट इंटरनेट पर लोड हो जाता है तो उसे एआई मॉडल की ओर से उठाए जाने की संभावना बन जाती है। इससे कद्दावर लोगों की प्रतिष्ठा को खतरा हो सकता है। इसके साथ ही जस्टिस तेजस करिया की अदालत ने वेबसाइटों, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों और सोशल मीडिया द्वारा तेलुगु अभिनेता नागार्जुन की के नाम, इमेज और उनके व्यक्तित्व के अन्य गुणों के आर्टिफिशयल इंटेलिजेंस (एआई) जनरेटेड सामग्री के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। अभिनेता नागार्जुन ने डिजिटल दुनिया में अपने नाम, इमेज और व्यक्तित्व के दुरुपयोग के खिलाफ अपने निजी अधिकारों की सुरक्षा की मांग की थी। अदालत ने नागार्जुन को अंतरिम संरक्षण प्रदान किया। साथ ही कई वेबसाइटों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों के जरिए अभिनेता के नाम, तस्वीरों एवं अन्य सामग...
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