नई दिल्ली, जनवरी 8 -- दिल्ली हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी के निजी स्कूलों को एक झटका देते हुए गुरुवार को उस नोटिफिकेशन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसमें इन प्राइवेट स्कूलों को फीस रेगुलेशन कमेटियां बनाने का निर्देश दिया गया था। हालांकि कोर्ट ने उन्हें एक छोटी राहत देते हुए ऐसी कमेटियां बनाने के लिए दिए गए 10 जनवरी तक के समय को बढ़ाकर 20 जनवरी कर दिया। साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि स्कूल मैनेजमेंट द्वारा कमेटियों को बताई गई प्रस्तावित फीस जमा करने की आखिरी तारीख को भी 25 जनवरी से बढ़ाकर 5 फरवरी किया जाना चाहिए। मामले की सुनवाई के दौरान बेंच ने निजी स्कूलों को एक अंतरिम उपाय देते हुए यह निर्देश दिया कि DoE, GNCTD द्वारा जारी 24 दिसंबर, 2025 के विवादित नोटिफिकेशन के तहत की गई कोई भी कार्रवाई इन याचिकाओं में पारित आगे के आदेशों के अधीन ह...