नई दिल्ली, अक्टूबर 26 -- सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली हिंसा की साजिश मामले में यूएपीए के तहत आरोपी शादाब अहमद की जमानत शर्तों में बदलाव करने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने आरोपी को ट्रायल कोर्ट जाने का सुझाव दिया। आरोपी ने शीर्ष अदालत में याचिका दाखिल कर गाजियाबाद स्थित कॉलेज में एलएलबी की कक्षा में शामिल होने के लिए जमानत शर्तों में ढील मांगी थी। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की पीठ ने शादाब अहमद को राहत देने से इनकार करते हुए, उसे अपनी मांग को लेकर ट्रायल कोर्ट जाने की सलाह दी। इसके बाद आरोपी ने अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी। पीठ ने आरोपी को याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी। शादाब ने शीर्ष अदालत में याचिका दाखिल कर जमानत की उस शर्त में बदलाव की मांग की थी, जिसमें ट्रायल कोर्ट की पूर्व अनुमति के ...