नई दिल्ली, मई 21 -- नई दिल्ली। कड़कड़डूमा कोर्ट ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले में तीन आरोपियों को दंगा करने और अवैध जमावड़े के आरोप में दोषी ठहराया है। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में सफल रहा कि आरोपी हिंसक भीड़ का हिस्सा थे, जिसने पुलिस पर पथराव किया और ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों के काम में बाधा डाली। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह की अदालत ने इकराम, सरफराज और मुस्तकीम को दोषी ठहराया है। अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि संबंधित अवधि के दौरान भीड़ लगातार पुलिस पर पत्थरबाजी कर रही थी, जिससे कई पुलिसकर्मी घायल हुए और सरकारी कार्य में व्यवधान उत्पन्न हुआ। यह भी पढ़ें- दिल्ली दंगा मामले के आरोपी सलीम मलिक को बड़ी राहत, HC ने दी जमानत; 6 साल बाद आएगा बाहर अभियोजन पक्ष के...