नई दिल्ली, जुलाई 7 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को तुर्किए की फर्म सेलेबी की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उसने विमानन नियामक नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) की ओर से उसकी सुरक्षा मंजूरी को रद्द किए जाने को चुनौती दी थी। विमानन नियामक ने इस बारे में राष्ट्रीय सुरक्षा के हित का हवाला दिया था। जस्टिस सचिन दत्ता ने 23 मई को फैसला सुरक्षित रखने के बाद याचिकाओं को खारिज कर दिया। बीसीएएस ने 15 मई को सेलेबी की सुरक्षा मंजूरी रद्द कर दी थी। इस फैसले से कुछ ही दिन पहले तुर्की ने पाकिस्तान का समर्थन किया था और आतंकी कैंपों पर भारत के हमलों की निंदा की थी। सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और सेलेबी दिल्ली कार्गो टर्मिनल मैनेजमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड विभिन्न एयरपोर्टों पर ग्राउंड हैंडलिंग और कार्गो टर्मिनल कार्यों की दे...