नई दिल्ली, जून 5 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में निचली अदालत को अंतिम फैसला सुनाने से रोकने वाला अपना आदेश रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने 'पिंजरा तोड़' एक्टिविस्ट देवांगना कलिता द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए यह आदेश रद्द किया। कलिता ने सीएए-एनआरसी विरोध प्रदर्शनों की वीडियो रिकॉर्डिंग की मांग की थी, जिन पर दिल्ली दंगों के मामले में अभियोजन पक्ष ने भरोसा किया था। कलिता ने पुलिस ग्रुपों की वॉट्सएप चैट की भी मांग की थी। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार, जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने इस मामले में 12 सितंबर 2024 को दिए एक फैसले में कहा था कि ट्रायल कोर्ट आरोप पर बहस जारी रख सकता है, लेकिन कोई अंतिम आदेश पारित नहीं किया जाएगा। हाईकोर्ट ने आज देवांगना कलिता की याचिका खारिज कर दी। हालांकि बेंच ने कलिता की एक और याचिका ...