नई दिल्ली, जुलाई 14 -- केंद्र सरकार ने सोमवार को पीएफआई की याचिका की विचारणीयता पर आपत्ति जताई। इस याचिका में सरकार द्वारा पीएफआई पर लगाए गए 5 साल के प्रतिबंध को बरकरार रखने के आदेश को चुनौती दी गई है। केंद्र ने मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय एवं न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ को सूचित किया कि याचिका विचारणीय नहीं है क्योंकि न्यायाधिकरण का नेतृत्व हाईकोर्ट के एक वर्तमान जज कर रहे हैं। इसलिए इस आदेश को भारत के संविधान के अनुच्छेद-226 के तहत चुनौती नहीं दी जा सकती। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. वी. राजू ने कहा कि रिट याचिका की विचारणीयता पर उनकी प्रारंभिक आपत्ति है। संविधान के अनुच्छेद-226 या 227 के तहत कोई उपाय उपलब्ध नहीं है। संविधान के अनुच्छेद-136 के तहत ही एकमात्र उपाय उपलब्ध है। उन्होंने आगे कहा कि न्यायाधिकरण में इस उच्च न...