नई दिल्ली, जुलाई 20 -- नई दिल्ली, प्र.सं.। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को जंतर-मंतर प्रदर्शन स्थल से हटाकर सफदरजंग अस्पताल ले जाने को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया। उच्च न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता सिर्फ यह घोषित करने की मांग कर रहा है कि यह कार्रवाई गैर-कानूनी था, जिसके लिए तुरंत सुनवाई की जरूरत नहीं है। मुख्य न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ति तेजस करिया की पीठ के सामने खुद पेश होकर याचिकाकर्ता ने कहा कि वांगचुक को प्रदर्शन स्थल से सफदरजंग अस्पताल ले जाने की पुलिस की कार्रवाई गैर-संवैधानिक थी। याचिकाकर्ता का कहना है कि इस मामले में पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। यह भी पढ़ें- वांगचुक पर HC ने सफदरजंग अस्पताल से मांगी ताजा रिपोर्ट, AIIMS के ड...