दिल्ली हाईकोर्ट ने वांगचुक को मेदांता में स्थानांतरित करने की अनुमति दी
नई दिल्ली, जुलाई 21 -- नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। उच्च न्यायालय ने मंगलवार को सोनम वांगचुक को तत्काल सफदरजंग अस्पताल से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में स्थानांतरित करने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ति तेजस करिया की खंडपीठ ने वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंग्मो की उस याचिका पर यह आदेश दिया, जिसमें एकल पीठ के रविवार के आदेश को चुनौती दी गई थी। एकल पीठ ने सफदरजंग अस्पताल में वांगचुक के किए जा रहे उपचार में दखल देने से इनकार कर दिया था। पीठ ने मेदांता अस्पताल के निदेशक को वांगचुक की लगातार देखभाल के लिए जरूरी विशेषज्ञता वाले चिकित्सकों की एक टीम गठित करने का निर्देश दिया। पीठ ने स्पष्ट किया कि चिकित्सक स्वीकृत चिकित्सा मानकों व निर्धारित उपचार प्रोटोकॉल के अनुसार ही दवाएं देंगे। अपीलकर्ता के पति को इस उ...
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