दिल्ली हाईकोर्ट ने नर्सरी स्कूल की ज़मीन पर अवैध रूप से बने मंदिर को हटाने का आदेश दिया
नई दिल्ली, सितम्बर 11 -- नई दिल्ली। उच्च न्यायालय ने नर्सरी स्कूल के लिए तय जमीन पर बने मंदिर को नियमित करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि मंदिर बिना मंजूरी और सरकारी जमीन के निपटारे से जुड़े नियमों के खिलाफ बनाया गया है। मंदिर साफ तौर पर एक अवैध ढांचा है। इसे उस जमीन पर बने रहने की इजाजत नहीं दी जा सकती। यह भी पढ़ें- वह अवैध है, इजाजत नहीं दे सकते; दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया मंदिर को हटाने का आदेशमंदिर के निर्माण की अनुमति न्यायमूर्ति जसमीत कौर की पीठ ने कहा कि हाउसिंग सोसायटी बनाते समय नर्सरी स्कूल के लिए जमीन आवंटित की गई थी। इस पर धार्मिक ढांचा बनाने की अनुमति नहीं है। उच्च न्यायालय ने एक तरफ जहां मंदिर हटाने के निर्देश दिए हैं, वहीं याचिकाकर्ताओं को मूर्तियां सम्मानपूर्वक वहां से उठाने को कहा है...
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