नई दिल्ली, जनवरी 8 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को अपने ही एक निर्देश पर रोक लगा दी। इस आदेश में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) लोकपाल द्वारा किसी भी शिकायत को खारिज किए जाने की स्थिति में प्रशिक्षित विधिक कर्मियों द्वारा दूसरे स्तर के मानवीय हस्तक्षेप को जरूरी बनाया गया था। दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ति तेजस करिया की पीठ ने एक एकल जज की ओर से जारी 27 नवंबर, 2025 के निर्देश पर रोक लगा दी। पीठ ने भारतीय रिजर्व बैंक की अपील पर सुनवाई की। पीठ ने निर्देश दिया कि अगली सुनवाई की तारीख तक विवादित आदेश के पैराग्राफ 47(5) और 48 में दिए गए निर्देश स्थगित रहेंगे। इसके साथ ही अदालत ने मामले को 17 मार्च को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। इसने उस निर्देश पर भी रोक लगा दी कि रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर क...