नई दिल्ली, जुलाई 4 -- नई दिल्ली प्रसं। हाईकोर्ट ने दिल्ली स्कूल न्यायाधिकरण में स्थायी पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति को जरूरी बताया है। कोर्ट ने कहा है कि स्थायी पीठासीन अधिकारी न होने की वजह से स्कूलों के कर्मचारियों से जुड़े मामलों के निपटारे में देरी हो रही है। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय एवं न्यायमूर्ति तेजस करिया की पीठ ने दिल्ली स्कूल न्यायाधिकरण में स्थायी पीठासीन अधिकारी की मांग संबंधी याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। पीठ ने कहा है कि यह एक गंभीर मुद्दा है। दिल्ली सरकार इस बाबत बताए कि अब तक स्थायी पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति क्यों नहीं की गई। यह भी पढ़ें- Delhi News: 'अल्पसंख्यक सहायता प्राप्त स्कूलों में नियुक्ति पर दखल नहीं' साथ ही यह भी बताएं की अब तक इस पद को भरने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं। अगली सुनव...