नई दिल्ली, सितम्बर 11 -- नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। उच्च न्यायालय ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के गठन के अनुरोध वाली याचिका पर केन्द्र व दिल्ली सरकार से अपना पक्ष रखने को कहा है। न्यायमूर्ति अनीश दयाल की पीठ ने 1995 के वक्फ अधिनियम (जिसे वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के जरिए संशोधित किया गया है) के तहत बोर्ड के गठन की वैधानिक प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश देने के अनुरोध वाली याचिका पर दोनों सरकारों को नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि अगस्त 2023 में पिछले दिल्ली वक्फ बोर्ड का कार्यकाल समाप्त होने के बाद नए बोर्ड के गठन के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। यह भी पढ़ें- सहारनपुर मस्जिद ध्वस्तीकरण: हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से मांगा जवाब, कमेटी से जुर्माना वसूली पर रोक याचिका के अनुसार इस बीच दिल्ली सरकार ने जनवरी 2024 में एक प्रशासक निय...