अलीगढ़, फरवरी 20 -- अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। लोधा क्षेत्र में दो साल पहले किशोरी से दुष्कर्म के मामले में एडीजे पॉक्सो द्वितीय प्रदीप कुमार राम की अदालत ने दोषी को 10 साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 65 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इसमें से 50 हजार रुपये पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में देने के आदेश दिए हैं। विशेष लोक अभियोजक लव कुमार बंसल व संजय शर्मा ने बताया कि लोधा क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि उनकी 14 साल की बेटी 26 मई 2023 को घर से सामान लेने के लिए निकली थी। लेकिन, लौटकर नहीं आई। पुलिस ने किशोरी को बरामद कराते हुए बयान कराए। इसमें उसने बताया कि आगरा के खंदौली क्षेत्र के जोगी का वास निवासी सोनू रास्ता पूछने के बहाने मिला। इसी दौरान मुंह पर कपड़ा सुंघा दिया, जिससे वह बेहोश हो गई। ...