नई दिल्ली, सितम्बर 16 -- दिल्ली सरकार ने हाई कोर्ट में 'दिल्ली लक्ष्मी योजना' के तहत सांसद या विधायक की सिफारिश की शर्त का बचाव करते हुए कहा है कि प्रतिनिधियों की सिफारिश की शर्त पूरी तरह से वैध है। अब तक ऐसे 7.32 लाख से अधिक आवेदन मिल चुके हैं जो साबित करता है कि महिलाओं को कोई परेशानी नहीं हो रही है। सरकार ने याचिका को जनहित से परे और दुर्भावनापूर्ण बताते हुए खारिज करने की मांग की। सरकार ने यह भी कहा कि नीतिगत फैसलों में अदालत का हस्तक्षेप सीमित होता है।सिफारिशों वाले 7.32 लाख आवेदन मिले दिल्ली सरकार ने अदालत में दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए इलाके के सांसद या विधायक से मंजूरी लेने की शर्त का बचाव करते हुए कहा कि ऐसी सिफारिशों वाले लगभग 7.32 लाख आवेदन पहले ही मिल चुके हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग ने कहा कि सांसद या विधायक से मंजूरी लेने...