नई दिल्ली, फरवरी 28 -- राजधानी दिल्ली में स्कूल फीस को लेकर चल रही खींचतान के बीच बड़ा कानूनी मोड़ आ गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार की उस अधिसूचना पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिसमें निजी स्कूलों को फीस तय करने के लिए विशेष शुल्क विनियमन समितियां बनाने का निर्देश दिया गया था। अदालत ने साफ कहा है कि अगली सुनवाई तक स्कूलों को ऐसी समितियां बनाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। इस आदेश का सीधा असर लाखों अभिभावकों और करीब 1,700 निजी स्कूलों पर पड़ा है, क्योंकि अब नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए फीस बढ़ाने का रास्ता फिलहाल बंद हो गया है।क्या कहा अदालत ने अदालत ने अपने अंतरिम आदेश में कहा कि जब तक मामले की अगली सुनवाई नहीं हो जाती, तब तक पुरानी व्यवस्था ही लागू रहेगी। यानी स्कूलों को अभी नई फीस तय करने की प्रक्रिया अपनाने की जरूरत नहीं...
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