नई दिल्ली, मार्च 28 -- दिल्ली नगर निगम (डीएमसी) एक्ट में बदलाव के लिए जन विश्वास विधेयक 2026 लोकसभा में पेश किया गया है। इसके तहत सार्वजनिक नियमों के उल्लंघन पर जुर्माने की राशि काफी बढ़ा दी गई है। अब पालतू कुत्ते को बिना पट्टे के सड़क पर ले जाने और मवेशी बांधने या घर का नंबर मिटाने पर 50 से 100 रुपये के बजाय 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। कूड़ा फैलाने, पटाखे चलाने और खतरनाक इमारत खाली नहीं करने पर भी जुर्माना बढ़ाया गया है। सड़क पर अतिक्रमण जैसे अपराधों के लिए 5,000 रुपये तक जुर्माना या जेल हो सकती है।सड़क पर पालतू कुत्ता बेपट्टा मिला तो 1,000 रुपये जुर्माना दिल्ली नगर निगम एक्ट, 1957 के तहत किसी कुत्ते को बिना पट्टे के सार्वजनिक सड़क पर घूमने देने पर अभी 50 रुपये का जुर्माना लगता है। यदि संसद से नया विधेयक 'जन विश्वास (प्रावधानों में संश...
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