नई दिल्ली, मई 17 -- दिल्ली की रोहिणी जिला अदालत ने नशीला पदार्थ देकर विधवा महिला के साथ दुष्कर्म करने के दोषी स्विमिंग कोच परवीन शौकीन को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विप्लव डबास की अदालत ने कहा कि आरोपी ने पहले पीड़िता का विश्वास जीता और उसी का दुरुपयोग कर योजनाबद्ध तरीके से उसका शारीरिक व मानसिक शोषण किया। अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसे अपराध महिलाओं की सुरक्षा व विश्वास को गहरी चोट पहुंचाते हैं। यह भी पढ़ें- बचपन में हुई गलती को जीवनभर का कलंक नहीं बनाया जा सकता : दिल्ली हाईकोर्टवीडियो बनाकर कई सालों तक किया शोषण मामला केएन काटजू मार्ग थाना क्षेत्र में वर्ष 2014 में दर्ज एफआईआर से जुड़ा है। शिकायत के मुताबिक, जून 2004 में बेटी के स्वीमिंग सीखने के दौरान पीड़िता का संपर्क उसके स्विमिंग कोच परवीन ...