नई दिल्ली, अगस्त 7 -- दिल्ली में अब माप-तौल के उपकरण बनाने वालों, इनकी रिपेयरिंग करने वालों और डीलरों को अनिवार्य प्री-लाइसेंसिंग इंस्पेक्शन से छूट दे दी गई है। इसकी जगह अब इन्हें कारोबार शुरू करने के लिए 'सेल्फ-सर्टिफिकेशन' (स्व-प्रमाणन) देना होगा। अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली सरकार ने 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' पहल के तहत यह छूट दी है। इससे लाइसेंस मिलने से पहले होने वाली अनिवार्य जांच की जरूरत खत्म हो गई है।नियम में बदलाव का गजट नोटिफिकेशन जारी अधिकारियों ने बताया कि सरकार ने हाल ही में दिल्ली लीगल मेट्रोलॉजी (एनफोर्समेंट) रूल्स, 2011 में बदलाव किया है। इसके तहत जो लोग वजन और माप के उपकरण बनाने, उनकी मरम्मत करने या उनका व्यापार करने के लिए लाइसेंस लेना चाहते हैं, वे लीगल मेट्रोलॉजी विभाग (कानूनी माप-तौल विभाग) द्वारा अनिवार्य जांच के बजाय ख...