दिल्ली, जनवरी 26 -- दिल्ली के द्वारका में साल 2018 की देर रात चेकिंग के दौरान पुलिसकर्मी पर गोली चलाने की कोशिश के मामले में दिल्ली की एक अदालत ने आरोपी को बरी कर दिया। कोर्ट ने आरोपी को बरी करते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित करने में नाकाम रहा। अब कोर्ट ने 7 साल बाद आरोपी को बरी कर दिया है। इस मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वंदना जैन ने प्रवीण कुमार को आईपीसी की धारा 186, 353, 324, 307 के तहत लगाए गए आरोपों से मुक्त कर दिया। इसके साथ ही आर्म्स एक्ट की धारा 27 और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 से भी बरी किया गया। अदालत ने अपने आदेश में अभियोजन की जांच में गंभीर कमियों की ओर इशारा किया।क्या था पूरा मामला मामला 31 अक्तूबर 2018 का है। पुलिस का आरोप था कि सेक्टर-21 अंडरपास के पास चेकिंग के दौरान नशे में धुत आरोपी ने प...