नई दिल्ली, दिसम्बर 21 -- राजधानी दिल्ली में पुरानी कार-बाइक खरीदने वालों ग्राहकों को 15 दिन के भीतर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) अपने नाम ट्रांसफर कराना अनिवार्य कर दिया गया है। तय समय में आरसी ट्रांसफर नहीं कराने पर दिल्ली पुलिस कानूनी कार्रवाई करेगी। यह कदम लालकिले के पास हुए धमाके के बाद उठाया है। दिल्ली के पुराने वाहन डीलरों के लिए भी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, क्योंकि अधिकांश खरीद-फरोख्त इन्हीं के माध्यम से होती है। यदि सौदा होने के बाद आरसी ट्रांसफर नहीं करने पर डीलर कार्रवाई की जद में आ सकते हैं। यह भी पढ़ें- जम्मू-कश्मीर के ग्राहकों को दिल्ली में पुरानी कार खरीदने के लिए देना होगा गारंटर इसके अलावा, पुलिस ने सभी पुराने वाहन डीलरों को खरीद-फरोख्त की पूरी डिटेल रजिस्टर में दर्ज रखने के निर्देश दिए हैं, ताकि वाहन बेचने वाले और खर...
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