दिल्ली में पीजी चलाने के लिए बदलेंगे नियम, सत्य निकेतन हादसे के बाद सरकार सतर्क
नई दिल्ली, अक्टूबर 9 -- दिल्ली में ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी एवं प्रमुख शैक्षणिक केन्द्रों के आसपास कानूनी रूप से पीजी संचालित करने के लिए प्रावधानों में बदलाव किया जा सकता है। इससे संबंधित अध्ययन करने के लिए शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने डीडीए, एमसीडी, दिल्ली सरकार और डीयू के कुलपति के प्रतिनिधित्व वाली एक उप-समिति गठित की है। यह समिति मास्टर प्लान और डीएमसी एक्ट में आवश्यक प्रावधानों एवं संभावित छूट का अध्ययन करेगी। प्रमुख शैक्षणिक केंद्रों के 5 से 6 किलोमीटर के दायरे तथा ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी और आरडब्ल्यूए क्षेत्रों में कानूनी एवं सुरक्षित पीजी संचालन की संभावनाओं पर यह उप समिति विचार करेगी। शिक्षा मंत्री ने गुरुवार को छात्र आवास एवं सुरक्षा से संबंधित उच्चाधिकार प्राप्त समिति की दूसरी बैठक में यह जानकारी दी। सत्य निकेतन में हुई दुर्भाग्यपूर्ण...
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