नई दिल्ली, मई 13 -- दिल्ली में 15 मई से ई-रिक्शा का रजिस्ट्रेशन फिर से शुरू होने जा रहा है। इसके लिए कुछ नई शर्तें भी लागू होंगी ताकि बिना अनुमति वाले ई-रिक्शा के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जा सके। एक लाइसेंस धारक के नाम पर सिर्फ एक ई-रिक्शा का ही रजिस्ट्रेशन होगा। साथ ही 10 दिन की एक अनिवार्य ट्रेनिंग भी पूरी करनी होगी। दिल्ली सरकार द्वारा संशोधित व्यवस्था के तहत एक लाइसेंस धारक के नाम पर सिर्फ एक ई-रिक्शा का ही रजिस्ट्रेशन करने की अनुमति होगी। अधिकारियों के मुताबिक, इस कदम का मकसद उस चलन पर रोक लगाना है जिसमें एक ही व्यक्ति के नाम पर कई वाहन रजिस्टर करवाकर उन्हें बाद में दूसरों को सबलेट कर दिया जाता है।नवंबर में रजिस्ट्रेशन रोक दिए गए थे दिल्ली परिवहन विभाग ने पिछले साल नवंबर में रजिस्ट्रेशन रोक दिए थे। अधिकारियों ने बताया कि ई-रिक्शा च...