नई दिल्ली, जनवरी 23 -- क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो ट्रैफिक चालान (Traffic Challan) का मैसेज देखकर उसे अनदेखा कर देते हैं? अगर हां, तो सावधान हो जाइए। सड़क परिवहन मंत्रालय ने चालान भरने और उसे चैलेंज करने के नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है। अब चालान को लटकाना आपकी जेब और गाड़ी के पेपर्स, दोनों पर भारी पड़ सकता है। सरकार ने यह कदम इसलिए उठाया है क्योंकि देश भर में केवल 38% लोग ही ई-चालान का भुगतान कर रहे थे। आइए जानते हैं क्या हैं नए नियम और अब आपको क्या करना होगा।चालान पर आपत्ति कैसे और कब करें? अगर आपके वाहन का चालान हो गया है तो आपके पास दो ऑप्शन हैं। पहला आप ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी माध्यम से चालान की रकम जमा कर दें। लेकिन अगर आपको चालान पर आपत्ति है, तो 45 दिनों के अंदर echallan.parivahan.gov.in पोर्टल पर जाकर दस्तावेजी सबूतों क...