नई दिल्ली, दिसम्बर 17 -- दिल्ली में बढ़ते पलूशन के मुद्दे पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के उस आदेश में दखल देने से इनकार किया है जिसमें नर्सरी से कक्षा पांचवी तक के लिए स्कूल बंद रखने के लिए कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सर्दियों की छुट्टियां शुरू होने वाली हैं, इसलिए नर्सरी से कक्षा 5वीं तक के दिल्ली के स्कूलों को बंद करने के निर्देश में किसी बदलाव की जरूरत नहीं है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को प्रतिबंधों के कारण खाली बैठे निर्माण श्रमिकों का सत्यापन करने और उनके खातों में धनराशि अंतरित करने का निर्देश दिया। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली सरकार से कहा कि वह प्रतिबंधों के कारण खाली बैठे निर्माण श्रमिकों को वैकल्पिक काम उपलब्ध कराने पर विचार करे।

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