दिल्ली, मार्च 13 -- दिल्ली में प्रवेश करने वाले भारी और हल्के व्यावसायिक वाहनों (ट्रक, वैन और डंपर) को अब ज्यादा पर्यावरण मुआवजा शुल्क (ECC) देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए 1 अप्रैल 2026 से नई दरें लागू करने की अनुमति दे दी है। चीफ जस्टिस सूर्याकांत ने तीखी टिप्पणी करते हुए रिंग रोड को फेल बताया है। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की बेंच ने सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई की। बेंच ने पर्यावरण मुआवजा शुल्क बढ़ाने के फैसले को सही ठहराया। कोर्ट के आदेश के अनुसार हल्के व्यावसायिक वाहन और दो-एक्सल ट्रकों के लिए ईसीसी को 1400 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये कर दिया गया है। वहीं तीन-एक्सल ट्रकों और चार या उससे अधिक एक्सल वाले भारी वाहनों के लिए यह श...