नई दिल्ली, नवम्बर 6 -- दीपावली से पहले दिल्ली सरकार ने आतिशबाजी को लेकर लोगों से अपील की है। इसमें कहा गया है कि वे दिल्ली-एनसीआर में त्योहार के दौरान तय दिन और निर्धारित समय-सीमा के भीतर ही पटाखे फोड़ें। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए केवल प्रमाणित 'ग्रीन पटाखों' की ही बिक्री और इस्तेमाल करें। जिला मजिस्ट्रेट (पूर्व) ने एक आदेश में कहा कि ग्रीन पटाखे केवल 7 और 8 नवंबर को सुबह 6 बजे से 7 बजे के बीच और रात 8 बजे से 10 बजे के बीच ही फोड़े जा सकते हैं। इन तय समय-सीमाओं के बाहर पटाखे फोड़ना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। यह आदेश गुरुवार को दिल्ली के मुख्य सचिव राजीव वर्मा की अध्यक्षता में हुई एक प्रशासनिक बैठक के बाद जारी किया गया है। यह भी पढ़ें- दिल्ली में मकान की आस लगाए 5 लाख गरीब परिवारों को पक्की छत मिलेगी आदेश में कहा ग...