राहुल मानव, जून 9 -- दिल्ली नगर निगम यानी MCD ने होटल, गेस्ट हाउस और रेस्तरां जैसे प्रतिष्ठानों का ऑडिट शुरू कर दिया है। इन ऑडिट में यदि किसी जगह आग से बचाव के उपायों में कमी पाई गई और फायर एनओसी नहीं पाई गई या उसका रिन्यूअल नहीं पाया गया तो एमसीडी सख्त ऐक्शन लेते हुए उनका ट्रेड लाइसेंस रद कर देगा। इसके साथ ही बिना लाइसेंस या अवैध रूप से चलने वाले प्रतिष्ठानों पर भी शिकंजा कसा जाएगा। एमसीडी प्रशासन ने सभी जोन के अधिकारियों और कर्मचारियों को स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस (हेल्थ ट्रेड लाइसेंस) रद करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही एमसीडी ने खानपान के प्रतिष्ठानों पर सुरक्षा मानकों को लेकर निरीक्षण और ऑडिट प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसे लेकर सभी खानपान प्रतिष्ठानों के साथ व्यावसायिक संपत्तियों व अन्यों पर आग की रोकथाम से जुड़े सुरक्षा मानकों, नि...