नई दिल्ली, जुलाई 30 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी में कथित तौर पर अवैध रूप से चल रहे और बिना उचित लाइसेंस के शराब परोसने वाले बार, पब, क्लबों और रेस्टोरेंट के खिलाफ की गई कार्रवाई के बारे में जानकारी मांगी। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की पीठ ने दिल्ली सरकार और पुलिस को नोटिस जारी करते हुए पूछा कि ऐसे बार, पब और रेस्टोरेंटों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। साथ ही अदालत ने ऐसे अवैध बार, पब और रेस्टोरेंटों का विवरण भी तलब किया। अदालत ने कहा- प्रतिवादियों की ओर दिए गए हलफनामे में ऐसे बार, पब और रेस्टोरेंटों की ओर से कानून के प्रावधानों का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में क्या कार्रवाइयां की गईं, उनका विवरण भी शामिल होना चाहिए। अदालत ने मामले में 27 अगस्त की तारीख दी। याचिकाकर्ता महताब खान...