नई दिल्ली, फरवरी 14 -- दिल्ली शहर में बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए में परिवहन विभाग ने शनिवार को एक बेहद सख्त सार्वजनिक नोटिस जारी किया और बताया कि वह अब शहर में ऐसे किसी भी वाहन को नहीं रहने देगा जो अपनी समयसीमा पूरी कर चुके हैं। विभाग की मानें तो फिर चाहे वह वाहन सड़क पर चल रहा हो या फिर कहीं पर खड़ा हुआ हो, ऐसे वाहनों को बिना किसी पूर्व सूचना के देखते ही जब्त कर लिया जाएगा। दिल्ली में लागू नियमों के अनुसार दस साल से ज्यादा पुराने डीजल वाहन और 15 वर्ष से अधिक पुराने पेट्रोल वाहन 'एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स' (EOV) की श्रेणी में आते हैं। अपने नोटिस में परिवहन विभाग ने ऐसे सभी EOV वाहनों के मालिकों से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त करने और अपने वाहनों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से बाहर स्थानांतरित करने के लिए कहा है। नोटिस में कहा गया...