सहारनपुर, मई 23 -- सहारनपुर/बिहारीगढ़, संवाददाता। दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे स्थित गणेशपुर एवं बहादराबाद टोल प्लाजा को लेकर एनएचएआई ने नई गाइडलाइन जारी की है। जारी निर्देशों के अनुसार टोल प्लाजा की 20 किलोमीटर परिधि के भीतर रहने वाले स्थानीय गैर-वाणिज्यिक वाहन चालकों के लिए मासिक पास व्यवस्था लागू की गई है। एनएचएआई के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए गणेशपुर एवं बहादराबाद टोल प्लाजा पर मासिक पास की दर क्रमशः 360 रुपये एवं 350 रुपये निर्धारित की गई है। यह सुविधा केवल निजी वाहनों जैसे कार, जीप और वैन के लिए मान्य होगी। व्यावसायिक वाहनों को इस योजना में शामिल नहीं किया गया है। टोल प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि मासिक पास जारी करने के लिए वाहन स्वामी को आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। इनमें वाहन की आरसी, आधार कार्ड तथा पता प्रमाण के रूप...