नई दिल्ली, दिसम्बर 11 -- दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को JNU (जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय) के पूर्व छात्र और दिल्ली दंगों की साजिश रचने के आरोपी उमर खालिद को अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत दे दी। एडिशनल सेशंस जज (ASJ) समीर बाजपेयी ने खालिद 16 दिसंबर से 29 दिसंबर तक 14 दिन के लिए अंतरिम जमानत दी। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि 'इस बात को ध्यान में रखते हुए कि शादी याचिकाकर्ता की सगी बहन की है, उसकी अंतरिम जमानत याचिका स्वीकार की जाती है और याचिकाकर्ता को 16 दिसंबर से 29 दिसंबर तक 20 हजार रुपए के निजी मुचलके और इतनी ही रकम के दो जमानतदारों के साथ कुछ शर्तों पर अंतरिम जमानत दी जाती है।' खबर अपडेट हो रही है.

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