नई दिल्ली, मई 19 -- कड़कड़डूमा कोर्ट ने मंगलवार को 2020 के दिल्ली दंगों के आरोप में जेल में बंद एक्टविस्ट उमर खालिद की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। एडिशनल सेशंस जज समीर बाजपेयी खालिद की अर्जी की सुनवाई कर रहे थे। खालिद ने अपनी बीमार मां की देखभाल करने और अपने चाचा की मौत के 40 दिन बाद होने वाले रस्म (चेहलुम) में शामिल होने के लिए 15 दिन की अंतरिम जमानत मांगी थी। खालिद ने खासकर अपनी मां की सर्जरी के दौरान देखभाल करने के लिए इस अर्जी को लगाया था, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया है। खबर अपडेट हो रही है.

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